आरसीएम व तिरुपति डवलपर्स
कंपनियों का मामला, उच्च न्यायालय जोधपुर ने नामंजूर किए जमानत प्रार्थना-पत्र
भीलवाड़ा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने दो एमएलएम कंपनियों के एक डायरेक्टर व चार अधिकारियों की जमानत खारिज कर दी गई। पुलिस के मुताबिक, पांच साल में धन दुगुना करने का झांसा देकर ठगी करने के आरोप में तिरुपति डवलपर्स के डायरेक्टर महावीर आचार्य की जमानत उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। इसी तरह धोखाधड़ी व चिटफंड एक्ट के तहत हमीरगढ़ थाने में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार आरसीएम कंपनी के चार अधिकारियों अरुण प्रकाश श्रीवास्तव,अशोक दीक्षित, विपिन मिश्रा व राजकुमार माली की जमानत के प्रार्थना-पत्रों को भी खारिज कर दिया गया।
भीलवाड़ा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने दो एमएलएम कंपनियों के एक डायरेक्टर व चार अधिकारियों की जमानत खारिज कर दी गई। पुलिस के मुताबिक, पांच साल में धन दुगुना करने का झांसा देकर ठगी करने के आरोप में तिरुपति डवलपर्स के डायरेक्टर महावीर आचार्य की जमानत उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। इसी तरह धोखाधड़ी व चिटफंड एक्ट के तहत हमीरगढ़ थाने में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार आरसीएम कंपनी के चार अधिकारियों अरुण प्रकाश श्रीवास्तव,अशोक दीक्षित, विपिन मिश्रा व राजकुमार माली की जमानत के प्रार्थना-पत्रों को भी खारिज कर दिया गया।
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