दैनिक भास्कर (जमशेदपुर ) २८.१२.२०११
विशेष संवाददाता
रांची ब्लैक लिस्टेड कंपनियां
नाम मुख्यालय
बिहार पीपुल्स
फाइनेंस कंपनी जमशेदपुर
जन्मकुंडली सेविंग्स इन्वेस्टमेंट कंपनी जमशेदपुर
झेलम लीजिंग लिमिटेड जमशेदपुर
सेववेल इंवेस्टमेंट कंपनी जमशेदपुर
स्टील सिटी फाइनेंस लि. जमशेदपुर
ट्रेडवेल फाइनेंस लिमिटेड जमशेदपुर
सहचल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी डालटनगंज
बाबा एसोसिएट्स कंपनी धनबाद
सूरिया फाइनेंस कंपनी धनबाद
कोयलांचल फाइनेंस लि. कतरासगढ़
न्यूली सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट चास
श्रीशोखाजी फाइनेंस इन्वेस्टमेंट देवघर
जन्मकुंडली सेविंग्स इन्वेस्टमेंट कंपनी जमशेदपुर
झेलम लीजिंग लिमिटेड जमशेदपुर
सेववेल इंवेस्टमेंट कंपनी जमशेदपुर
स्टील सिटी फाइनेंस लि. जमशेदपुर
ट्रेडवेल फाइनेंस लिमिटेड जमशेदपुर
सहचल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी डालटनगंज
बाबा एसोसिएट्स कंपनी धनबाद
सूरिया फाइनेंस कंपनी धनबाद
कोयलांचल फाइनेंस लि. कतरासगढ़
न्यूली सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट चास
श्रीशोखाजी फाइनेंस इन्वेस्टमेंट देवघर
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने झारखंड सरकार को राज्य में काम कर रहीं नन बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कारोबार तुरंत बंद कराने का निर्देश दिया है। आरबीआई के एजीएम रमेश चंद्र ने सांस्थिक वित्त सचिव और सीआईडी के एडीजी को इन कंपनियों की सूची भेजी है। पत्र में कहा गया है कि आरबीआई ने इन कंपनियों के लाइसेंस के लिए दिए गए आवेदन को रद्द कर दिया है। यही नहीं, पहले भी राज्य सरकार को इन गैर लाइसेंसी कंपनियों की जानकारी दी गई थी। फिर भी कई स्तरों से इसके कामकाज की जानकारी मिल रही है।
आरबीआई ने सीआईडी से इस संबंध में
अविलंब जांच रिपोर्ट देने और ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के निदेशकों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी है। चार जिलों के एसपी को पत्र : रिजर्व बैंक के निर्देश के बाद सांस्थिक वित्त विभाग ने पलामू, जमशेदपुर, धनबाद व बोकारो के एसपी को कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि जिलों में कार्यरत ऐसी कंपनियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120 बी व चिट फंड निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत शीघ्र कार्रवाई करें।
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